रायपुर :- छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ संयुक्त बैठक उपरांत 4 जुलाई 2023 से अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन हड़ताल एवं समस्त प्रकार का हेल्थ एंड वैलनेस सेण्टर पर होने वाले ऑनलाइन रिपोर्टिंग बंद करने का किया एलान।
राज्य में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा विनम्र निवेदन, आवेदन एवं एक दिवसीय ध्यानाकर्षण हेतु ऐतिहासिक आंदोलन करने के पश्चात भी आज दिनांक तक न तो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मांगों को पूरा किया गया है एवं न ही किसी भी प्रकार का कार्यवाही उक्त संबंध में किया गया है। जिससे हम सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पुनः अपने आपको ठगा महसूस कर रहे है, जिसके फलस्वरूप प्रांताध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी दिनाक 04/07/2023 से आयोजित अनिश्चितकालीन आंदोलन में भाग लेंगे।
कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्री रविन्द्र तिवारी एवं सामूदायिक स्वास्थ्य अधिकारी प्रकोष्ठ के प्रांतीय संयोजक श्री प्रफुल्ल कुमार ने संयुक्त बयान में कहा है की अगर अनिश्चितकालीन आंदोलन के दौरान किए गए चर्चा में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के मांगों पर प्रमुखता से विचार अथवा कार्यवाही नहीं किए जाने की स्थिति में संघ अनिश्चितकालीन दिवस तक HWC अंतर्गत होने वाले समस्त ऑनलाइन कार्य बंद रखेगी जिसके सम्पूर्ण जवाबदारी कार्यालय मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की होगी।
04/07/2023 से निम्नलिखित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर –
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुरूप एवं भारत सरकार द्वारा जारी प्रस्ताव के अनुरूप नियमित किया जावे एवं नियमितीकरण होने तक समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 62 वर्ष नौकरी की सुरक्षा / गारंटी प्रदाय किया जावे।
2. राज्य में पदस्थ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का वेतन विसंगति दूर करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय दिशानिर्देश के अनुरूप प्रति माह 25,000 रुपये वेतन एवं 15,000 हजार रुपये कार्य आधारित वेतन (PLP) प्रति माह प्रदाय किया जावे।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण हेतु सुविधा प्रदाय किया जावे।
4. समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को शासन, मानव संसाधन नीति 2018 एवं कर्मचारी भविष्य निधि के नियमानुसार ई.पी.एफ. का लाभ प्रदाय किया जावे।