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कैबिनेट के बड़े फैसले: उद्योग, शिक्षा, बिजली, GST और पर्यावरण समेत 11 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

रायपुर 08 जुलाई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, निवेश, शिक्षा, उद्योग, कर व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 11 महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

1. बिजली भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (CPSUs) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए अब त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartite Agreement) के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) व्यवस्था लागू होगी। इससे बिजली आपूर्ति की निरंतरता बनी रहेगी और राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

2. बस्तर फाइटर्स नियमों में संशोधन

छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) के फाइटर आरक्षक भर्ती एवं सेवा नियम, 2026 में आवश्यक संशोधनों को स्वीकृति दी गई।

3. निजी विश्वविद्यालयों के लिए नए प्रावधान

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाएं, पुस्तकालय और रक्षित निधि की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, जिससे छात्रों के हितों की बेहतर सुरक्षा होगी।

4. वैट अधिकरण समाप्त होगा

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (VAT) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त कर लंबित मामलों को राजस्व मंडल को स्थानांतरित किया जाएगा।

5. GST कानून होगा और सरल

छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (GST) संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से कर प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। निर्यातकों और उद्योगों को रिफंड प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता मिलेगी।

6. औद्योगिक निवेश को मिलेगा बढ़ावा

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। इससे निवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और उद्योगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

7. कारोबार शुरू करना होगा आसान

छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप को स्वीकृति मिली। इसमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन और जोखिम आधारित निरीक्षण जैसे प्रावधान शामिल हैं। इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।

8. नवा रायपुर में OTS योजना लागू

NRDA द्वारा आवंटित भूखंडों और परिसरों पर बकाया ब्याज एवं अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना-2026 को मंजूरी दी गई। इससे निवेश और विकास गतिविधियों को गति मिलेगी।

9. जल प्रदूषण कानून में संशोधन लागू होगा

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए विधानसभा में संकल्प लाया जाएगा। इससे छोटे उल्लंघनों पर जेल की बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान होगा और पर्यावरणीय कानूनों का पालन आसान बनेगा।

10. किरायेदारी कानून में बदलाव

छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे मकान मालिक और किरायेदार के अधिकार स्पष्ट होंगे तथा किरायेदारी विवादों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।

11. राजनांदगांव को मिलेगा आधुनिक ऑडिटोरियम

राजनांदगांव में 2000 सीट क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए आवश्यक शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

कुल मिलाकर कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में उद्योग, निवेश, रोजगार, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, कर व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और आम नागरिकों के साथ-साथ उद्योग जगत को भी सीधा लाभ होगा।

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